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इडी के समन्स का अनादर पडा मंहगा।
केजरीवाल को हो सकती है एक माह की जेल।
अगर कोर्ट के समन्स का अनादर हुआ तो होंगी ६ माह की जेल।
इडी ने IPC १७४ के तहत केजरीवाल के खिलाफ और एक नया केस दिल्ली कोर्ट मे दायर किया है।
अरविंद केजरीवाल को IPC १७४ का गुनाह करने के लिए उकसाने या साजिश में शामिल होने के मामले में आतिशी मार्लेना को IPC की धारा १०९, १२०(B), के तहत आरोपी बनाया जा सकता है ऐसी जानकारी इंडियन बार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अड. निलेश ओझा ने दी।
अरविंद केजरीवाल द्वारा मिडिया को मैनेज करके इस खबर को ठीक से प्रकाशीत नही होने दिया गया।
केवल ऐसी खबर चलाई जा रही है की अरविंद केजरीवाल को हाजिर होने का समन्स जारी किया गया है लेकिन उन्हें कोर्ट ने IPC १७४ का आरोपी समन्स जारी किया इस खबर को दबा दिया गया।
नई दिल्ली: – ‘ईडी’ के द्वारा बार बार समन्स भेजने के बावजूद भी झूठ उजागर होने और गिरफ्तारी के डर से अरविंद केजरीवाल कोर्इ ना कोई बहाने बनाकर ईडी के सामने पेश होने से टाल रहे थे और केवल पत्र लिखकर गुमराह कर रहे थे।
ईडी के समन्स का अनादर करने वालो के खिलाफ IPC १७४ में १ माह का कारावास का प्रावधान है। कानूनी प्रावधान के अनुसार ‘ईडी’ ने दिल्ली की अदालत मे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दो केस दर्ज की है।
उसमे एक केस मे जज ने प्राथमिक दृष्ट्या अरविंद केजरीवाल को IPC 174 को दोषी मानते हुए CrPC की धारा 204 के तहत आरोपी समन्स जारी किया है।
ईडी के PMLA कानून की धारा ६३ (४) मे स्पष्ट प्रावधान है की ‘ईडी’ के समन्स का अनादर करने वाली व्यक्ती के खिलाफ IPC १७४ के तहत करवाई की जायेंगी जिसमे एक माह की सजा का प्रावधान है।
नियम के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को या तो ईडी के समन्स को हाई कोर्ट मे याचिका दायर करके गैर कानूनी घोषीत करवाकर या खारीज करवाकर लेना चाहिए था जैसा की कुछ आरोपीयोने किया है. या तो ईडी के सामने हाजिर होना चाहिए थे लेकिन उन्होने और उनकी प्रवक्ता आतिशी मर्लेना ने खुद ही जज बनकर फैसला दे दिया की समन्स गैरकानूनी है और वे ईडी के समन्स गैरकानूनी है और वे ईडी के सामने पेश नही हुए।
उनके गैरकानूनी बर्ताव को देखते हुए कोर्ट ने उन्हें IPC १७४ का आरोपी बनाकर समन्स जारी कर दिया है। अब केजरीवाल की मुश्किले बहोत बढ़ गई है।
अरविंद केजरीवाल को IPC १७४ का गुनाह करने के लिए उकसाने या साजिश में शामिल होने के मामले में आतिशी मार्लेना को IPC की धारा १०९, १२०(B), के तहत आरोपी बनाया जा सकता है ऐसी जानकारी इंडियन बार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अड. निलेश ओझा ने दी।
गैरतलब बात यह है की अरविंद केजरीवाल द्वारा मिडिया को मैनेज करके इस खबर को ठीक से प्रकाशीत नही होने दिया गया। केवल ऐसी खबर चलाई जा रही है की अरविंद केजरीवाल को हाजिर होने का समन्स जारी किया गया है लेकिन उन्हें कोर्ट ने IPC १७४ का आरोपी समन्स जारी किया इस खबर को दबा दिया गया।
दिल्ली के कोर्ट के केजरीवाल को IPC १७४ का आरोपी समन्स जारी करनेवाले आदेश की कॉपी प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करे।