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शाहरुख़ खान मामले में रशीद खान पठाण की याचिका (PIL) के बाद जागी सी. बी. आय.। सीबीआय के अधिकारी ने तीनो को तहकीकात के लिए बुलाने की कारवाई शुरू होने की दी जानकारी ।
तीनो के गिरफ्तारी की संभावना बढ़ी।
झूठे सबूतों के आधारपर झूठी गवाही देने पर हो सकती हे नयी FIR।
मुंबई : ड्रग्स केस में अपने बेटे आर्यन को बचाने के लिए रिश्वत देने के मामले में शाहरुख़ खान, उसकी सेक्रेटरी पूजा दादलाणी और आर्यन को आरोपी बनाकर गिरफ्तार करने के लिए रशीद खान पठाण द्वारा बॉम्बे हाय कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल होने के बाद सीबीआय हरकत में आगयी है। सीबीआय ने तीनो को तहकीकात के लिए बुलाने का निर्णय लिया है, ऐसी जानकारी सीबीआय के अधिकारी ने दी है। वहा पर उनकी गिरफ्तारी की भी संभावना है।
अगर तीनो अपना गुनाह कबूलते है या उनपर आरोप साबित होता है तो उन्हें भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 12 में सात वर्ष तक और IPC की धारा 409, 120(B), 34, 109 के तहत उम्रकैद तक सजा हो सकती है।
तीनो आरोपी द्वारा रिश्वत देने जी बात से मुकर जाने की संभावना नहीं है क्योकि इस बारे में NCB की रिपोर्ट, प्रभाकर सैल का शपथपत्र, सी. बी. आय. का FIR तथा इस मामले में मुंबई पुलीस द्वारा पूजा दादलाणी के संदर्भ में और अन्य आरोपो के संदर्भ में जमा किये गये CCTV तथा अन्य साबुत उनका झूठ साबित करने के लिए पर्याप्त है।
याचिकाकर्ता रशीद खान की और से ॲड. निलेश ओझा, ॲड.तनवीर निझाम, ॲड. ईश्वरलाल अगरवाल, ॲड. आनंद जोंधळे, ॲड. विजय कुर्ले, ॲड. दिपाली ओझा, ॲड. प्रतिक जैन सकलेचा, ॲड. अभिषेक मिश्रा, ॲड. स्नेहल सुर्वे, ॲड. हानिया शेख, ॲड. पूजा शहा, ॲड. सोरव खन्ना, ॲड. मीना ठाकुर, ॲड. प्रतिक सरकार पैरवी कर रहे है ।
किसी अधिकारी को रिश्वत देने वाले व्यक्ती को PC Act की धारा 12 में 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है। और आर्यन को बचाने के लिए अधिकारी को पद का दुरूपयोग करने के लिए कहना या उसके साथ ऐसी साजिश में शामिल होना और सरकारी यंत्रणाओं का दुरूपयोग करने के अपराध को बढ़ावा देना इस मामले में IPC 106, 409, 202, 120(B), 34 आदी धाराओं के तहत आरोपीयों को उम्रकैद तक सजा हो सकती है।