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नागपुर | 11 जुलाई 2025
स्व. दिशा साळियन मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है। नागपुर स्थित सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) की अदालत में ₹900 करोड़ के मानहानि मामले में दायर एक याचिका पर 28 जुलाई 2025 को सुनवाई निर्धारित है, जिसमें Live Law के रिपोर्टर्स, संपादकों और निदेशकों की संपत्ति कुर्क करने और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की गई है, जब तक कि वे ₹900 करोड़ की बैंक गारंटी पेश नहीं करते। यह मामला वरिष्ठ अधिवक्ता पार्थ सारथी सरकार द्वारा दाखिल किया गया है, जो स्व. दिशा साळियन के पिता श्री सतीश साळियन के अधिवक्ता हैं।
आज की सुनवाई के दौरान Live Law ने अदालत को सूचित किया कि उन्होंने सतीश साळियन के वकील के खिलाफ प्रकाशित विवादित समाचार लेख को हटा दिया है, जो हाल ही में कानूनी कार्यवाही और जन आलोचना के केंद्र में रहा है।
बताया गया कि उक्त लेख में झूठी और मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित की गई थी, जिसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना और जनता को गुमराह करना था, जबकि मामला अभी भी माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है।
यह घटनाक्रम उन पत्रकारों और मीडिया संस्थानों के लिए गंभीर झटका माना जा रहा है, जो आरोपी आदित्य ठाकरे, रिया चक्रवर्ती एवं अन्य की छवि को उज्जवल दिखाने के लिए झूठे नैरेटिव और षड्यंत्र की कहानियाँ गढ़ रहे हैं और साथ ही श्री सतीश साळियन की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं।
आज की सुनवाई हाईकोर्ट के निर्देशानुसार अंतरिम राहत याचिका पर हुई, और अब मामला 29 जुलाई 2025 को अगले चरण की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।