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मुर्सलीन शैख़ ने अपने वकील के माध्यम से भेजा था नोटिस।
जस्टिस चंद्रचूड़ के इंडियन एक्सप्रेस के निजी कार्यक्रम में जाने से उनकी साठगाठ उजागर होने पर भेजा था नोटिस।
रशीद खान पठान भी अलग से भेजेंगे नोटिस
मुंबई: – जस्टिस चंद्रचूड़ के सहयोगी माने जाने वाले इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ पेपर ने जस्टिस चंद्रचूड़ के खिलाफ याचिका दायर करनेवाले मुर्सलीन शैख़ को बदनाम करने के लिए प्रकाशित की गयी अपनी न्यूज़ को हटा दिया है और श्री शैख़ को भेजे गये अपने जवाब में खेद व्यक्त किया है तथा भविष्य मे उनके वकील को पूछे बगैर कोई भी एकतर्फा न्यूज़ प्रकाशित नहीं करने का आश्वासन भी दिया है।
मुर्सलीन शैख़ ने अक्टूबर २०२२ को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर जस्टिस चंद्रचूड़ को चीफ जस्टिस की शपथ ना देने की मांग की थी। उस याचिका के नामंजूर होने के बाद श्री शैख़ ने सुप्रीम कोर्ट में ‘रिकॉल ऑफ़ आर्डर’ की याचिका दायर कर उनकी याचिका की फिर से सुनवाई करने की मांग की है किन्तु, इंडियन एक्सप्रेस मे श्री शैख़ की याचिका में दिए गए सबूत को दरकिनार कर श्री शैख़ के वकील का कोई भी पक्ष ना ना पूछते हुए हुए एकतर्फा और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुचाने वाला और उनकी बदनामी करनेवाला न्यूज़ प्रकाशित कर मुर्सलीन शैख़ की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई।
बाद में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के एक नीजी प्रोग्राम में जस्टिस चंद्रचूड़ की उपस्तिथी से उनकी साठगाठ और ऐसी झूठी न्यूज़ प्रकाशित करने के पीछे का कारण स्पष्ट को गया।
इस बारे में २८ मई २०२३ को श्री शैख़ ने अपने वकील के माध्यम से सभी सबूतो और कानूनी नियमो के तहत इंडियन एक्सप्रेस को क़ानूनी नोटिस जारी कर उस न्यूज़ को तुरंत हटाने, सभी प्रमुख समाचार पत्रों और TV पर माफ़ी प्रकाशित करने और झूठी न्यूज़ के वजह से होनेवाली बदनामी और क्षति का मुआवजा (compensation) देने का मांग की।
नोटीस मिलते ही इंडियन एक्सप्रेस ने दूसरे ही दिन उस आपत्तिजनक न्यूज़ को अपने पोर्टल से हटा दिया और अपने लिखित जवाब मे जानकारी देते हुए शेख को उस न्यूज़ की वजह से जो परेशानी हुई उसके लिए खेद व्यक्त किया तथा भविष्य मे शेख के वकिल या प्रेस सेक्रेटरी को पूछे बगैर कुछ भी एकतर्फा न्यूज़ प्रकाशित नहीं करने का आश्वासन दिया ।
लेकिन इंडियन एक्सप्रेस द्वारा ५००० करोड़ रूपए की मुआवजे की राशि नहीं देने और गुनाह की माफ़ी मांगकर उसे समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं करने की वजह से श्री शैख़ के वकील ने इंडियन एक्सप्रेस को दूसरा नोटिस भेजा है।
इंडियन एक्सप्रेस समूह के खिलाफ जल्द ही कोर्ट में केस दायर की जाने की जानकारी श्री शैख़ ने दी।