काँग्रेस पार्टी और राहुल गांधी समेत पार्टी के वरीष्ठ नेताओ को भारतीय संविधान का अपमान करके एक बदनामीकारक वीडीओ प्रसारित करने के मामले में 100 करोड रुपये के मुआवजे का कानूनी नोटिस जारी किया गया है।
और जल्द ही आरोपीयो के खिलाफ कोर्ट मे सिव्हील और क्रिमीनल केसेस दर्ज किये जाने वाले है।
यह नोटीस ‘सुप्रीम कोर्ट एंड हाय कोर्ट लिटीजंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री. रशीद खान पठान’ की ओरसे एड. इश्वरलाल अगरवाल ने भेजा है। आरोपीयो के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मे संविधान के अनुच्छेद १२९, १४२ के तहत कोर्ट अवमानना की याचिका भी दायर की जाने की बात एड. इश्वरलाल अगरवाल ने कही है।
काँग्रेसने 15 जून 2024 को एक वीडीओ प्रसारीत किया उसमें यह प्रसारीत किया गया की ‘नरेन्द्र मोदी का वही खास, जो हो एक नंबर का बदमाश’ और ऐसा भी कहा गया की, ‘भाजपा के सांसादो पर कई गंभीर केसेस दर्ज है. भाजपा मे एक से बढकर एक गुनहगार मौजूद है।‘
इस बयान से हर व्यक्ती जो प्रधानमंत्री श्री. नरेन्द्र मोदी और भाजपा से जुडा है उसकी बदनामी हुई है। रशीद खान पठाण ‘इंडियन बार एसोसिएशन‘ के प्रकाशन विभाग में भी प्रमुख पद पर है। इंडियन बार एसोसिएशन के राष्ट्रिय अध्यक्ष ॲड. निलेश ओझा द्वारा प्रकाशित पुस्तक की प्रशंसा अनेक मान्यवरों ने की है। जिसमे चीफ जस्टिस से लेकर उपराष्ट्र्पतती तक शामिल है। उसमे प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री श्री. अमित शाह ने भी लिखीत पत्र भेजकर उनकी प्रशंसा की है। इसलिए कॉंग्रेस पार्टी के उस विवादास्पद व्हिडिओ से रशीद खान पठान की भी बदनामी हुई है।
काँग्रेस का यह व्हीडीओ उन लोगो के संवैधानिक अधिकारों का हनन भी है जिनके मामले कोर्ट में चल रहे है और जिसमे अभी तक कोई फैसला नही आया है।
भारतीय संविधान के तहत हर व्यक्ती के खिलाफ के केस में जबतक कोर्ट उन्हें दोषी नहीं ठहराता तब तक उस व्यक्ती को निर्दोष मानना सभी के लिए बंधनकारक है। उन्हें अपराधी या गुनहगार घोषित करने का अधिकार कांग्रेस को नही है।
इसके अलावा खुद काँग्रेस में ऐसे कितने नेता, सदस्य है जिनके खिलाफ कई गंभीर मामले चल रहे है। काँग्रेस पार्टी के साथ गठजोड करने वाली उध्दव ठाकरे की शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे का नाम दिशा सालियन के सामुहीक अत्याचार और हत्या तथा सुशांत सिंग राजपूत की हत्या से जुड़ा है. आदित्य ठाकरे का मोबाईल टावर लोकेशन दिशा की हत्या वाली जगह पर पाया गया तथा उनके साथ में ड्रग स्मगलर के आरोपी डिनो मोरया, सुरज पांचोली का भी मोबाईल टावर लोकेशन पाया गया. लेकिन इस बारे में काँग्रेस चुप्प है. यह काँग्रेस का दोगलापन है. ऐसा आरोप नोटीस में किया गया है।
इसके पहले 2019 मे ‘मोदी चोर है ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है’ ऐसी झूठी खबर फैलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी पाया और आगेसे ऐसी कोई भी बयानबाजी करने से पहले सावधानी बरतने की सक्त ताकीद दी थी। [Yashwant Sinha v. CBI, (2020) 2 SCC 338]
उसके बाद ‘सारे मोदी चोर होते है’ ऐसा बदनामीकारक बयान जारी करने के मामले में गुजरात के प्र.श्रे. न्यायालय द्वारा राहुल गांधी को दो वर्ष के कारावास की सजा दी जा चुकी है।
उस सजा के अपील की सुनवाई होने तक उस सजा को रोक लगाते समय सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में फिर से एक बार राहुल गांधी को फटकार लगाकर ऐसी बेहुदा हरकत ना करने और सावधानी बरतने का आदेश दिया है। [Rahul Gandhi v. Purnesh Ishwarbhai Modi, (2024) 2 SCC 595]
काँग्रेस के नेता पी. चिदंबरम और अन्य को गिरफ्तार किया गया था और आज वे जमानत पर है।
इस तरह से काँग्रेस के गैरकानूनी, अंसंविधानिक और अपमानजनक पोस्ट के बारे में उन्हे नोटीस देकर इन हरकतो को तुरंत रोकने, सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने और 100 करोड रुपये का मुआवजा देने की मांग की गई है।
आरोपीयो के खिलाफ देशभर मे ऐसे अनगिणत केस दायर होने वाले है. इसके अलावा काँग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, पी. चिदंबरम, जयराम रमेश, सुप्रीया श्रीनेत, मल्लिकार्जुन खरगे आदी के खिलाफ IPC की धारा ५००, ५०१, १२०(B), ३५, १०७, के तहत क्रिमोनल केस चीफ ज्युडीशिअल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दायर किया जा रहा है।