[दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड] आदित्य ठाकरे को 19,750 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस
याचिकाकर्ता राशिद खान पठान द्वारा भेजा गया नोटिस
हाईकोर्ट के हलफनामों में झूठे, निराधार और मानहानिकारक आरोप मुश्किल में आदित्य ठाकरे!
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, और विधायक नितेश राणे, रिपब्लिकन टीवी के अर्नब गोस्वामी, सुशांत सिंह राजपूत के प्रशंसक, गवाह और शिकायतकर्ता भी पूरे देश में आदित्य ठाकरे के खिलाफ मामला दर्ज कर सकते हैं।
दिशा और सुशांत की हत्या को आत्महत्या न बताने की मिडीआ से अपील।
मुंबई :- दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के मामले में पुलिस को आदित्य ठाकरे को गिरफ्तार करने का निर्देश देने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लिटिगेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राशिद खान पठान ने दायर की है। [PIL (St.) No. 17983 of 2023]
उस याचिका में आदित्य ठाकरे ने हस्तक्षेप याचिका दायर कर उनका पक्ष सुनने के मांग की गई है कि उन्हें भी प्रतिवादी बनाया जाए [I.A. No 19336 of 2023]
हाई कोर्ट में दाखिल हलफनामे में आदित्य ठाकरे ने याचिकाकर्ता राशिद खान पठान पर मानहानिकारक आरोप लगाते हुए कहा कि राशिद खान पठान ने उनसे आर्थिक लाभ लेने और सरकार को फायदा पहुंचाने के इरादे से याचिका दायर की है. आगे आदित्य ने ऐसा भी झूठा आरोप लगाया गया कि राशिद खान ने याचिका दायर करते समय संगठन में अपने पद का दुरुपयोग किया था। याचिका में उल्लिखित मामला व्यापक जनहित का नहीं है और इसका सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट लिटिगेंट्स एसोसिएशन के उद्देश्यों से कोई लेना–देना नहीं है। आदित्य ने कहा की, दोनों मामलों में जांच के बाद उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया, लेकिन याचिकाकर्ता यह याचिका दायर कर गलत उद्देश्य हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।
चूँकि आदित्य ठाकरे के उपरोक्त आरोप झूठे, निराधार और मानहानिकारक हैं, इसलिए राशिद खान पठान ने उच्च न्यायालय में आदित्य ठाकरे के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की और उनकी गिरफ्तारी की मांग की। [I.A. No.1962 of 2023] इसके अलावा झूठे और बेबुनियाद आरोपों के कारण आदित्य ठाकरे के मानहानि मामले में रशीद खान पठान ने उनके वकील श्री चैतन्य रावते के माध्यम से आदित्य ठाकरे को 19,750 करोड़ रुपये के मुआवजे का नोटिस भेजा है और आदित्य से यह भी कहा गया है की वे, सभी मौजूदा समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर माफी पत्र प्रकाशित करके सभी टीवी चैनलों पर दो मिनट का माफीनामा प्रकाशित कर सात दिनों के भीतर 19,750 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि का भुगतान डीडी के माध्यम से करने का नोटिस दिया है। नोटिस के अलावा राशिद खान पठान द्वारा IPC की धारा 5००, 5०१ के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की न्यायालय और देश की अन्य न्यायालयोमे में विभिन्न केसेस दाखिल की जाएगी । ऐसी जानकारी उनके वकील एड. नीलेश ओझा ने दी है।
आदित्य ठाकरे ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, नितेश राणे और अर्नव गोस्वामी, गवाहों और शिकायतकर्ताओं के खिलाफ झूठे, बेबुनियाद और मानहानिकारक आरोप लगाए है और उस वजह से उन सभी पीड़ितों द्वारा आदित्य ठाकरे के खिलाफ इसी प्रकार के क़ानूनी कारवाई की जा सकती हैं।