व्हॅक्सीन और मास्क की गलत न्यूज छापनेवाले नवभारत टाईम्स के संपादक और पत्रकार को फौजदारी और कोर्ट अवमानना के कारवाई का कानूनी नोटीस। कई टीव्ही चॅनल्स को भी भेजा जायेगा नोटीस।
मास्क और व्हॅक्सीन के जानलेवा दुष्परिणामों को छुपाकर झूठी, अवैज्ञानिक न्यूज छापकर लोगों को गुमराह करने, देश की हजारों करोड़ की संपत्ती का नुकसान कर फार्मा माफिया को गैरकानूनी तरीके से फायदा पहुचाने, लोगों की जान खतरे में डालनेवाले नवभारत टाइम्स के संपादक श्री. सुंदरचंद ठाकुर और पत्रकार श्री. पंकज पांडे को IPC की धारा 52, 341, 342, 409, 109, 304-A, 115, 302 आदि धाराओं के तहत और कोर्ट अवमानना कानून, 1971 की धारा 2(b)(c), 12 के तहत कारवाई करने का लीगल नोटीस जारी किया गया है।
यह नोटीस अव्हेकन इंडिया मुव्हमेंट के राष्ट्रीय समिती सदस्य अंबर कोईरी की ओर से ॲड. अभिषेक मिश्रा ने भेजा है।
आरोपी संपादक पर आरोप है की उसने हाय कोर्ट में विचाराधीन मामले में वैज्ञानिक तथ्यों और कानूनी प्रावधानों के खिलाफ जाकर टीका सुरक्षित है और मास्क लगाना आवश्यक है ऐसा झूठा प्रोपोगंडा न्यूज लगातार छापकर लोगों को गुमराह कर उनकी जान खतरे में डाली है।
सुप्रीम कोर्ट ने मिडीया को बार बार आगाह किया है की एकतर्फा न्यूज न छापे।
इसी तरह का गैरकानूनी काम करनेवाले कुछ टीव्ही चॅनल्स के खिलाफ भी जल्द ही कानूनी कारवाई करने की बात अव्हेकन इंडिया मुव्हमेंट ने बताई है।
सच्चाई को प्रताड़ित जरूर किया जा सकता है,,पराजित कभी नही,,।
कलयुग हे यहां सच्चाई को जीत काम ही होती है। इसके पास ताकत ही पैसे को या बाह की वही विजय होता है।
andher nagari chaupat raja…
zulmi bada hi zaalim hai…
jaisa raja vaisi praja…. jhoot par jhoot..